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हाईकोर्ट का निर्णय : स्कूलों के कार्यों में डीएम और राजस्व अधिकारियों का हस्तक्षेप अस्वीकार्य 

जिला संवाददाता

‘ हाईकोर्ट का निर्णय : स्कूलों के कार्यों में डीएम और राजस्व अधिकारियों का हस्तक्षेप अस्वीकार्य

 

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम राजस्व अधिकारी हैं , उन्हें विद्यालयों के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है । ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण का आदेश देना और शिक्षक का निलंबन आदेश अवैधानिक है । न्यायालय ने शिक्षक के निलंबन को रद्द करते हुए डीएम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है । यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सहायक अध्यापिका संतोष कुमारी की याचिका पर दिया । संभल के एक विद्यालय याची शिक्षिका कार्यरत थीं । उन्हें 25 अक्तूबर 2024 के आदेश से निलंबित कर दिया गया । इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई । याची अधिवक्ता चंद्रभूषण यादव ने दलील कि डीएम के निर्देश पर एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया । शिक्षिका को कार्य में खराब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित कर दिया गया । निलंबन आदेश रद्द करने की प्रार्थना की । न्यायालय नेपक्षों को सुनने के बाद कहा कि डीएम बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों निरीक्षण का अधिकार नहीं है । बेसिक स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के तहत चलते हैं । इसका नियंत्रण बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास होता है ।

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